Taja Report

जीएसटी के बकाया पर जुर्माना और ब्याज होगा माफ

मुजफ्फरनगर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री गजेंद्र कुमार ने संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक )वाणिज़्य कर से कहा है कि है भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 01-07-2017 से दिनांक 31-03-2020 की अवधि में GST अधिनियम की धारा-73 के अन्तर्गत सृजित की गई मांग के क्रम में अर्थदण्ड एवं ब्याज माफी योजना को लागू किया गया है, जो कि दिनांक 31-03-2025 तक लागू है। इस महत्वपूर्ण योजना के संबंध में अपने स्तर से करदाताओं को प्रेरित किया जाए।

जनपद से सम्बन्धित करदाताओं को इस योजना का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया जाना आवश्यक है, जिससे अर्थदण्ड एवं ब्याज की माफी से सम्बन्धित करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी। जनपद की राजस्व की प्राप्ति भी दिनांक 31-03-2025 तक सुनिश्चित हो सकेगी । उन्होंने कहा कि उक्त कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएं।

Taja Report
Author: Taja Report

Advertisements

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *