मुजफ्फरनगर। कोतवाली थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी राजन पुत्र गोपाल को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने 2 वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व मनमोहन के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को किया साबित।

Author: Taja Report
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