मुजफ्फरनगर। कोतवाली थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी जावेद पुत्र रफीक को नाबालिक लड़के के साथ कुकर्म के प्रयास करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने 10 वर्ष कठोर कारावास और 10000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व मनमोहन के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को किया साबित।

Author: Taja Report
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