मुजफ्फरनगर । 16 साल की किशोरी का अपहरण कर बलात्कार मे आरोपी बंटी को दस वर्ष की सज़ा व 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
गत 20 नवंबर 2022 को थाना तितावी के एक गाँव में 16 साल की किशोरी का अपहरण कर बलात्कार के मामले में आरोपी बंटी को दस वर्ष की सज़ा व 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को के पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटीया की कोर्ट मे हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान व दिनेश शर्मा ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार गत 20 नवंबर 2022 को गाँव के ही बंटी 16 साल की बालिका को बहला-फुसलाकर ले गया और एक जगह रख कर बलात्कार किया। दस दिन बाद बालिका को बरामद किया गया और आरोपी को गिरफतार किया गया ।

Author: Taja Report
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