Taja Report

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की पात्रता की निर्धारित

मुजफ्फरनगर । परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ने बताया है कि विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत आवास प्लस सर्वे 2024 (वर्ष 2024-25 से 2028-29) हेतु सर्वेक्षण का कार्य जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतवार तैनात सर्वेयर के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा आवास प्लस 2024 नाम से एक ऐप लॉच किया गया है जिसका लिंक- https://pmayg.nic.in/infoapp html है। समस्त ग्राम पंचायतों के नागरिको हेतु उक्त ऐप में स्वय सर्वेक्षण करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है। सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अपने सचिव से भी जानकारी कर सकते है।

उन्होंने बताया कि पात्रता एवं अपात्रता के मानक है कि

परिवार जिनके पास मोटर चालित थी/फोर व्हीलर।

यंत्र चालित थी/फोर व्हीलर कृषि यंत्र।

जिनके पासे रूपये 50000/- से अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड।

वह परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।

परिवार जिसका अक्षित उद्योग का पंजीकरण भारत सरकार में हो।

परिवार का कोई सदस्य 15000/- रूपये से अधिक आय प्राप्त करता हो।

परिवार जो आयकर का भुगतान करते है।

परिवार जो व्यवसायिक कर का भुगतान करते हो।

25 एकड से अधिक सीचित भूमि का स्वामी हो।

परिवार जिनके पास 5 एकड या उससे अधिक असीचित भूमि का स्वामी हो।

स्वतः शामिल होने वाले 5 मानक

-परिवार जो आवासविहीन है। निस्सहाय/भिखारी परिवार। 3-मैला ढोने वाले परिवार 4-आदिम

जनजाति समूह 5-वैधानिक रूप से मुक्त बंधुवा मजदूर

मानक (प्राथमिकता सूची)

एक कमरा कच्चा जिसकी छत व दीवारे दोनो कच्ची हों।

परिवार में 16 से 59 वर्ष के मध्य आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य न हो।

मुखिया महिला परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के मध्य आयु वर्ग का कोई वयस्क सदस्य न हो। 4-परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य हों तथा अन्य कोई वयस्क सदस्य न हो। 5-अनु० जाति/जनजाति परिवार 6-परिवार जिसमें 25 वर्ष आयु से अधिक आयु का कोई शैक्षिक सदस्य न हों। 7-भूमिहीन परिवार जिसकी आय का मुख्य श्रोत मजदूरी हों।

सर्वेक्षण हेतु आवश्यक है कि पात्र परिवार आवास विहीन हो अथवा उसके पास कच्चा आवास ० से 1 कमरे तक का आवास हों, जिसकी दीवारे व छत कच्ची हो अथवास कच्ची ईटों से बनी हों। प्रार्थी के पास अपना 25 वर्गमीटर भूमि का स्वामी होना आवश्यक है जहां पर वो अपना आवास बनाना चाहता है।

जनपद के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवासित पात्र परिवार का अधिक से अधिक सर्वेक्षण उक्त ऐप के माध्यम से कराया जाना एक जनहित का महत्वपूर्ण कार्य है। उक्त के हेतु यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा धनराशि की मांग की जाती है या किसी अन्य तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है तो उसकी सूचना सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा जनपद स्तर पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, जनपद मुजफ्फरनगर तथा मुख्य विकास अधिकारी जनपद मुजफ्फरनगर को दी जा सकती है।

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मुजफ्फरनगर मोबाईल नं0-9454465195 2-मुख्य विकास अधिकारी मुजफ्फरनगर मोबाईल नं0-9454417009

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Author: Taja Report

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