मुजफ्फरनगर । सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक मामले में आरोपी पुष्पेंदर त्यागी पुत्र पीतांबर त्यागी को नाबालिग लड़के के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने 4 वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व मनमोहन के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को किया साबित।

Author: Taja Report
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