मुजफ्फरनगर । रतनपुरी थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी असलम पुत्र शौकीन को नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह ने 10 वर्ष कठोर कारावास और 11500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा व मनमोहन के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को किया साबित।

Author: Taja Report
Post Views: 117