मुजफ्फरनगर । थाना तितावी पुलिस द्वारा वादी के खाते से धोखाधडी कर निकाली गयी धनराशि (01 लाख 71 हजार 500 रुपये) को न्यायालय से रिलिज आर्डर प्राप्त कर वादी को सुपुर्द कर दिया।
अवगत कराना है कि दिनांक 10.12.2024 को वादी श्री सुबोध कुमार पुत्र गजे सिंह निवासी तितावी थाना तितावी मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया कि वह दिनांक 15.11.2024 को थानाक्षेत्र तितावी स्थित तितावी चीनी मिल पर स्थित एटीएम से अपने खाते का बेलेंस चेक करने गये थे परन्तु बेलेंस पर्ची न निकलने पर वहां पर खडे 01 अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेलेंस पर्ची को निकालने में मदद करने का आश्वासन देकर धोखाधडी से उनका एटीएम कार्ड बदल दिया गया। दिनांक 06.12.2024 को उनके मोबाइल पर धनराशि निकलने व डलने के सम्बन्ध में मैसेज प्राप्त हुए जिसपर उनके द्वारा बैंक में जाकर खाते की जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि उनके खाते से 8.50 लाख रुपये निकल चुके है।
वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तितावी पुलिस द्वारा मु0अ0स0 293/24 धारा 303(2),318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा अभियोग के सफल अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज व अन्य स्रोतों के माध्यम से अभियुक्त की गाडी की पहचान की गयी तथा दिनांक 18.12.2024 को 01 अभियुक्त विकास पुत्र रामकुमार निवासी प्रशान्त कालोनी थाना बरवाला जनपद हिसार, हरियाणा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त के हिस्से में आये कुल 02 लाख रुपये में से 01 लाख 71 हजार 500 रुपये बरामद किये गये।
दिनांक 17.01.2025 को थाना तितावी पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-02 से बरामद धनराशि के सम्बन्ध में रीलीज आर्डर प्राप्त कर धनराशि (01 लाख 71 हजार 500 रुपये) को वादी श्री सुबोध के सुपुर्द किया गया। वादी द्वारा पुलिस द्वारा की गयी तत्काल कार्यवाही तथा धनराशि की वापसी के लिए पुलिस का आभार प्रकट किया गया। उपरोक्त पंजीकृत अभियोग में अन्य अभियुक्त भी प्रकाश में आये है जिनकी गिरफ्तारी व धोखाधडी कर निकाली गयी धनराशि की बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे है।
