मुजफ्फरनगर । समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद कादिर राणा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उस समय तगड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की फिलहाल कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की तलवार फिर लटक गई है।
वहलना चौक पर स्थित राना स्टील प्राइवेट लिमिटेड में जीएसटी टीम द्वारा की गई छापेमारी के दौरान जीएसटी की टीम पर हमला किया गया था, जिसमें महिला अधिकारी के साथ अभद्रता और गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई थी। पुलिस ने पूर्व विधायक शाहनवाज राणा, उनके भतीजे सद्दाम राणा और पूर्व सांसद कादिर राणा की दोनों बेटियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, पूर्व सांसद कादिर राणा को गिरफ्तार नहीं किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कादिर राणा का मुख्य सूत्रधार मानते हुए उन्हें बाद में आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोपी बनाया था। कादिर राणा ने इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने भी फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है।
