मुजफ्फरनगर । शहर के होटल गैलेक्सी टावर में स्वामित्व विवाद को लेकर एक पार्टनर के बेटे पर हमला करने के मामले में दर्ज रिपोर्ट को खारिज करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि एक पक्ष के आरोपियों ने वहां बैठे नवीन जैन के पुत्र आकाश के साथ मारपीट कर दी थी। आरोपियों का कहना था कि होटल के मालिक शालू, अजय व अन्य बाहर गाड़ी में बाहर बैठे है। उन्होंने ही उन्हें होटल में अंदर भेजा है। मारपीट होते देख होटल मालिक नवीन जैन बाहर आया और बेटे को किसी तरह बचाया। उसके बाद हमलावर धमकी देकर फरार हो गए। सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक हमलावर नितिन निवासी श्याम विहार कालोनी को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। होटल मालिक नवीन जैन का कहना था कि आरोपी शालू, अजय, विकास व अन्य होटल को अपना बताते हैं। पुलिस ने इस मामले में हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इस रिपोर्ट को रद्द कराने के लिए विपक्षी गुट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज कर दिया है।
