मुजफ्फरनगर । उपजिलाधिकारी जानसठ सुबोध कुमार ने बताया है कि प्रायः संज्ञान में आता है कि प्रसूता महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने पर कानून व्यवस्था बिगड़ने के दृष्टिगत तहसील जानसठ क्षेत्रान्तर्गत कस्बा मीरापुर में संचालित न्यू भारत हास्पिटल भुम्मा रोड कस्बा मीरापुर व शिफा क्लीनिक मीरापुर में उपजिलाधिकारी जानसठ सुबोध कुमार व नायब तहसीलदार मीरापुर, विपिन कुमार व डॉ० अजय कुमार, चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जानसठ द्वारा उपरोक्त हास्पिटलों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें न्यू भारत हास्पिटल भुम्मा रोड मीरापुर व शिफा क्लीनिक के द्वारा निरीक्षण के समय वैध अनुमति नही पायी गयी।
न्यू भारत हास्पिटल भुम्मा रोड मीरापुर के पास आपरेशन थियेटर (ओ०टी०) संचालित करने की वैध अनुमति नही थी न ही मौके पर कोई प्रशिक्षित डॉक्टर उपस्थित मिले। शिफा क्लीनिक के बेसमेन्ट में अवैध रूप से लेबर रूम (प्रसव हेतु रूम) संचालित हो रहा था, जो बेहद अस्वास्थ्यकर एवं खराब स्थिति में पाया गया, जिस कारण मौके पर ही उपरोक्त हास्पिटल एवं क्लीनिक को नियमानुसार सील किया गया। मैन बाजार कस्बा मीरापुर में झोला छाप डाक्टरों की दुकान की जांच की गयी, जिसमें डॉ० के०पी० सिंह द्वारा कोई वैध रजिस्ट्रेशन जांच के समय प्रस्तुत नही किया तथा मरीजो को जो दवाई दी जा रही थी, उनकी वैधता दिनांक समाप्त हो चुकी थी। इसके साथ ही पविका मेडिकल स्टोर की जांच की गयी, जिसमें स्टोर स्वामी द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नही किया गया, जिस कारण, मौके पर नियमानुसार सील कर दिया गया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर को प्रेषित की जा रही है।
