मुजफ्फरनगर । बाबूराम हत्या कांड के आरोपी अशोक को उम्रकैद व 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। थाना कोतवाली के इलाके मे प्रधानी चुनाव की रंजिश को लेकर बाबूराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
गत 29 अगस्त 2014 को थाना कोतवाली नगर इलाके मे प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर ग्राम बान नगर के बाबूराम की गोली मारकर हत्या के मामले मे आरोपी अशोक को उम्रकैद व 21 हजार रुपये का जुर्माना किया गया मामले की सुनवाई ऐ डी जे एक गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता आशीष त्यागी व अरुण शर्मा ने 10 गवाह पेश कर पैरवि की ओर आरोपी को धारा 302,506 आई पी सी मे सज़ा दिलवाई
अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार बाबूराम को अशोक ने उसे मारने की धमकी दी थी इसके बाद बाबूराम पर जानलेवा हमला किया गया। बाद में बाबूराम ने मेरठ अस्पताल में दम तोड दिया पुलिस ने विवेचना के दोरान 307 को 302 मे बदल दिया और हत्या मे आरोप पत्र कोर्ट मे दाखिल किया। आरोपी अशोक गिरफतार होने के बाद से जेल मे था। एम रहमान
