मुजफ्फरनगर । गत 8 जनवरी 1992 को थाना तितावी थाना क्षेत्र में लूट करने के मामले में आरोपी धर्मपाल को 32 वर्षा बाद एक साल 6 माह की सज़ा व पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड डाक्टर सत्येंद्र चौधरी की कोर्ट मे हुई अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी मंजू प्रताप ने पेर रवि कर 32 साल पुराने मामले मे सज़ा दिलवाई कोर्ट ने धारा 392ipc में एक वर्षा की सज़ा तीन हजार रुपये जुर्माना धारा 392/411 में 6 माह की सज़ा दो हजार रुपये का जुर्माना किया गया हे बचाव पक्ष ने गुहार लगाई थी कि मामला 32 साल पुराना है और आरोपी अब 72 वर्ष का हो चुका हे उसको सजा मे रियायत दी जाए
अभियोजन की कहानी के अनुसार थाना तीतावी इलाके में गत 8 जनवरी 1992 को बदमाशों ने पीड़ित वादी से क़ीमती गढ़ी 2026 रुपये लूट लिए शोर करने पर आरोपी धर्मपाल को पकड़ लूट का सामना बरामद कर पुलिस के हवाले करदिया बाकी बदमाश फ़रार होने में सफल हो गए एम रहमान
