Taja Report

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हत्या के मुकदमे के कारण लगे गैंगस्टर मुकदमो में अभियुक्त को दो वर्ष की सजा व पांच हजार रूपए जुर्माना

मुजफ्फरनगर । मामला थाना पुरकाजी का है ग्राम चानचक थाना पुरकाजी निवासी गुरनाम सिंह पुत्र दरबार सिंह द्वारा दिनांक 02/02/2000 को थाना पुरकाजी पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना वाले दिन वह और उसका भाई जोगिंदर सिंह व उसका लड़का मेहर सिंह अपने खेतों से वापस घर आ रहे थे समय करीब 4:30 बजे दिन के जब वह चक रोड से चमरा वाला जाने वाली पक्की सड़क के पास आए तो पालू के ईख के खेत में से गुरमेज उर्फ पप्पू वह गुरलाल उर्फ बग्गी पुत्रगण गुरदयाल सिंह निवासी चान चक थाना पुरकाजी अपने हाथों में तमंचा लाठी बलकटी लिए हुए हमे घेर लिया और हमारे साथ मारपीट की उक्त दोनों अभियुक्तों ने मेरे भाई जोगिंदर सिंह को लाठी डंडा से पीट कर तमंचे से गोली मार कर हत्या कर दी अभियुक्तगण उपरोक्त को हत्या के मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है अभियुक्त गुरभेज उर्फ पप्पू पूर्व में ही पत्रावली पृथक हो कर गैंगस्टर के मुकदमे में सजा पा चुका है गुरुलाल उर्फ बग्गी पुत्र गुरदयाल निवासी चानचक का एक संगठित गिरोह था जिसका मुखिया स्वयं गुरुलाल उर्फ बग्गी था यह लोग क्षेत्र में अवैध हथियारों से सुसज्जित होकर हत्या चोरी गुंडागर्दी जैसे गंभीर अपराध कार्य करते थे इनके इन्हीं कृत्यो के आधार पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष थाना पुरकाजी विजयबहादुर सिंह ने उनके विरुद्ध 2/3 गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना अध्यक्ष थाना पुरकाजी ओमप्रकाश सिंह द्वारा की गई थी

आज दिनांक 20 नवंबर 2024 को विद्वान न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट श्री काशिफ सेख द्वारा अभियुक्त गुरुलाल उर्फ बग्गी को दो वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया मुकदमे की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर वा विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा एम रहमान

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Author: Taja Report

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