प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रा के यौन शोषण मामले में कानपुर में तैनात रहे आरोपी एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई / विवेचना पर भी रोक लगा दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के बाद जस्टिस सांगवान और जस्टिस इदरीसी ने एसीपी मोहसिन खाँ की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही उन के ख़िलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई विवेचना न किये जाने का भी आदेश दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता इमरानउल्ला खाँ ने अदालत में मोहसिन खाँ का पक्ष रक्खा। अभियोजन पक्ष ने भी बहस की जिस के बाद उपरोक्त आदेश अदालत की तरफ से पारित किया गया।

Author: Taja Report
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