मुजफ्फरनगर । जीएसटी रेड के मामले में आरोपी पूर्व विधायक शाहनवाज राना व सद्दाम राना को रेगुलर ज़मानत मिल गई।
गत 5 दिसंबर 2024 को जीएसटी की चेकिंग के दोरान पथराव से सरकारी वाहन को हानि पहुचाने महिला अधिकारी पर कथित जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी शाहनवाज राना, सद्दाम राना, की ज़मानत अर्जी विशेष अदालत एमपी / एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी गोपाल उपाध्याय ने स्वीकर कर ली है। कोर्ट ने आदेश दिया कि एक, एक लाख के दो,दो ज़मानत दाखिल करने पर रिहा किया जाए इस से पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल आदि ने कोर्ट के सामने तरक रखे और बताया कि पुलिस के दर्ज मामले मे कई खामियां हैं और आरोपी ज़मानत के हकदार हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण शर्मा ने ज़मानत का कड़ा विरोध किया।
गत 5 दिसंबर को जीएसटी की टीम ने राना स्टील फैक्ट्री पर छापा मारने के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने जानलेवा हमला करने के आरोप में पूर्व विधायक शाहनवाज राना, सद्दाम राना, पूर्व सांसद कादिर राना की दो पुत्रियों को गिरफ्तार किया था। बाद में इमरान को गिरफ्तार किया था दो महिला आरोपियों की अर्जी पर सुनवाई 19 दिसम्बर व इमरान की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई 17 दिसम्बर को होगी। रिपोर्ट : एम रहमान
