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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास तथा दस हज़ार जुर्माना

मुजफ्फरनगर । हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास तथा दस हज़ार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। 

 28.12.2000 को थानाक्षेत्र नई मण्डी के रहने वाले वादी माम चन्द पुत्र सुखवीर वर्मा द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अभियुक्त संजय चौधरी पुत्र रणधीर सिंह निवासी मल्लूपुरा थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी पुत्री की हत्या कर दी गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 1017/2000 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय चौधरी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 30.03.2001 व 02.06.2001 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।  हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री व्योम बिंदल तथा थानाध्यक्ष कोतवाली नगर श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक श्री कुलदीप सिंह व अरुण जावला एवं पैरोकार आरक्षी निजारुल हक व बलराम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 27.09.2024 को न्यायधीश श्रीमती नेहा गर्ग ( न्यायालय एफटीसी-02 मुजफ्फरनगर) के द्वारा आरोपी संजय चौधरी उपरोक्त को आजीवन कारावास तथा 10,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

 

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Author: Taja Report

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