हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कोर्ट ने हिंसा के मास्टरमाइंड समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिया है। साथ ही संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दी है।
गैर जमानती वारंट जारी
सिविल कोर्ट ने आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले 13 फरवरी को सिविल कोर्ट ने सभी नौ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
सिविल कोर्ट ने आठ फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले…
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 15, 2024
क्यों हुई थी हिंसा
हल्द्वानी बनभूलपुरा में गुरुवार 8 फरवरी को तब हिंसा हुई जब नगर निगम अवैध मस्जिद और मदरसा पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। जैसे ही नगर निगम के कर्मचारियों और पुलिस के लोग अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंचे दंगाईयों ने उन पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को तो तोड़ दिया लेकिन इसके बाद हल्द्वानी शहर का माहौल खराब हो गया। जिसके बाद शहर में धारा 144 लागू करनी पड़ी। माहौल इतने खराब हो गए हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं
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