मुजफ्फरनगर । दलित उत्पीड़न के मामले में 6 आरोपियों को तीन वर्ष की सज़ा व 3-3 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। गत 29 सितंबर 2008 को थाना भोपा के ग्राम रुड़काली में हुई घटना को लेकर यह आदेश जारी किए गए हैं। गत 28 सितंबर 2008 को ग्राम रुड़कली में तीन दलितों के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में अरोपी अमजद , नसीमुद्दीन, डॉक्टर उस्मान, क़मर, इरफान व सईदा को तीन वर्ष की सज़ा व 3-3 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत एससी/एसटी एक्ट के ज़ज़ जमशेद अली की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष वकील यशपाल सिंह ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार गत 2008 को थाना भोपा के रुड़कली में ट्रांसफार्मर अपनी जगह लगवाने को लेकर विवाद में हमला कर तीन दलितों अमित कुमार, जनेश्वर व जोनी की पिटाई कर घायल करने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकी देने का मामला 6 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज हुआ था।