मुज़फ्फरनगर। गत 26 दिसंबर 2015 को थाना के एक इलाके में एक युवती का अपहरण कर बलात्कार के मामले में आरोपी इंतज़ार को दस वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है जबकि अपहरण में सहयोग देने पर आरोपी हनीफ को 4 वर्ष की सज़ा व5 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने की रकम से 15 हज़ार रुपये पीड़िता को दिलाने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो अदालत के ज़ज़ संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में हुई। अभियोजन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा व मनमोहन वर्मा ने पैरवी की
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत26 दिसंबर 2015 को थाना नईमंडी के एक इलाके से एक युवती को बहलाफ़ुसलाकर कार में लेजाकर एक अस्थान पर इंतज़ार ने वलात्कार किया जबकि हनीफ ने अपहरण में मदद की ।मामले की रिपोर्ट में पीड़िता की आयु 15 वर्ष बताई गई थी लेकिन अदालत ने पीड़िता को नाबालिग नही माना और आरोपियों को पोक्सो के आरोप से बरी कर दिया ओर अपहरण व बलात्कार का मामला माना।