प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीजेएम संभल के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें नवंबर 2024 में संभल हिंसा को लेकर पूर्व क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी सहित 22 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने दिया है। संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी और संभल के पूर्व थानेदार अनुज तोमर की याचिका पर कोर्ट ने 14 दिन की अंतरिम राहत दी है। साथ ही शिकायत करने वाले यामीन को इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है।
Author: Taja Report
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