मुजफ्फरनगर।
बेटे की हत्या के मामले में आरोपी पिता सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
मुज़फ्फरनगर। थाना कोतवाली क्षेत्र के छिम्पीवाड़ा में वर्ष 2021 में हुए सनसनीखेज बेटे की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पिता को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
प्रकरण के अनुसार 22 मार्च 2021 को पिता-पुत्र के बीच हुए विवाद के बाद पिता बिजेंद्र पर अपने पुत्र दीपक की हथौड़े से हत्या करने का आरोप लगा था। इस मामले में मृतक की मां व आरोपी की पत्नी पूनम द्वारा कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को प्रमाणित करने में असफल रहा। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वकार अहमद ने प्रभावी पैरवी की।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी बिजेंद्र को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।


