मुजफ्फरनगर । मीनाक्षी चौक स्थित ‘फूड एस मूड’ रेस्टोरेंट के खिलाफ गंभीर शिकायतों के बाद अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गजेंद्र कुमार ने आपदा अधिनियम के तहत 10 संबंधित विभागों को जांच के आदेश दिए हैं। इन विभागों को एक सप्ताह के भीतर स्थलीय जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
शिकायतकर्ता डीके फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष राधेश्याम पप्पू ने रेस्टोरेंट में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया है। इनमें सड़क पर अवैध पार्किंग से जाम, भोजन की खराब गुणवत्ता, 75 लोगों के बीमार पड़ने की घटना, भोजन में पशु चर्बी का उपयोग और जीएसटी बिलिंग न कर कर चोरी शामिल है। इसके अतिरिक्त, शिकायत में श्रम नियमों का उल्लंघन, मेलामाइन जैसे हानिकारक बर्तनों का प्रयोग, बासी चिकन परोसना, भवन में भूकंपरोधी और आकाशीय बिजली से बचाव के उपकरणों की कमी, स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण और अग्निशमन सुरक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।
प्रशासन ने इस रेस्टोरेंट के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की थी। जीएसटी विभाग की जांच में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। पूर्व में 9 दिसंबर 2024 और 29 जनवरी 2025 को भी जांच के लिए पत्र जारी किए गए थे, लेकिन लगभग एक वर्ष बीत जाने के बावजूद कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। शिकायतकर्ता ने 20 दिसंबर 2025 को दोबारा प्रार्थना पत्र देकर तत्काल जांच की मांग की। इसके बाद अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार ने सख्ती दिखाते हुए नए सिरे से जांच के आदेश जारी किए हैं। जांच के लिए जिन 10 विभागों को निर्देश दिए गए हैं, उनमें विद्युत विभाग, यातायात पुलिस, वाणिज्य कर (जीएसटी) विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, श्रम विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अग्निशमन विभाग, नगर पालिका और मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण प्रमुख हैं। सभी विभागों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र से जुड़े आरोपों पर प्राथमिकता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।


