मुजफ्फरनगर। हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
वादी जयपाल सिंह निवासी ग्राम दधेडू थाना चरथावल, मुजफ्फऱनगर द्वारा थाना जानसठ पुलिस को द्वारा लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि अभियुक्त नरेन्द्र पुत्र बलजोर निवासी ग्राम तिलौरा थाना जानसठ, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर .2017 को उनकी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी तथा शव को ईंख के खेत में छिपा देने की घटना कारित की गयी है। थाना जानसठ पुलिस द्वारा प्राप्त तहीर के आधार पर मु0अ0सं0- 804/2017 धारा 302,201 भादवि पंजीकृत किया गया तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए 12. दिसम्बर .2017 को ही अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना जानसठ पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशांदेही से आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 805/2017 धारा 4/25 आय़ुध अधि0 पंजीकृत किया गया था। थाना जानसठ पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी तथा अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 23 फरवरी .2018 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी जानसठ तथा थाना प्रभारी जानसठ के नेतृत्व में थाना जानसठ स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष त्यागी एवं कोर्ट पेरोकार मुख्य आरक्षी सचिन शर्मा द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे -1 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र उपरोक्त को धारा 302 ,201 भादवि व 4/25 आयुध अधि0 में आजीवन कारावास व 06 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


