तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी, सरकार ने अधिसूचित किया केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2025
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) 2025 अधिसूचित कर सिगरेट सहित सभी तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में बड़ा इजाफा किया है। सिगरेट पर लगने वाला उत्पाद शुल्क 200–735 रुपये प्रति हजार स्टिक से बढ़ाकर अब 2,700–11,000 रुपये प्रति हजार स्टिक कर दिया गया है। नए कानून के तहत सिगार, हुक्का, जर्दा, चबाने वाला तंबाकू आदि सभी श्रेणियों पर भी उत्पाद शुल्क और सेस बढ़ाया गया है। चबाने वाला तंबाकू: 25% ⇒ 100% हुक्का तंबाकू: 25% ⇒ 40% धूम्रपान मिश्रण (स्मोकिंग ब्लेंड): 60% ⇒ 325% सरकार ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य तंबाकू के सेवन को कम करना और जन स्वास्थ्य की रक्षा करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, नए शुल्क का बोझ तंबाकू किसानों या बीड़ी श्रमिकों पर नहीं पड़ेगा तथा उनके लिए विविधीकरण और कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। भारत में सिगरेट पर कुल कर अभी भी खुदरा मूल्य का लगभग 53% है, जो WHO के 75% मानक से कम है। सरकार के अनुसार यह संशोधन सिगरेट को कम किफायती बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

