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मुजफ्फरनगर 01 दिसम्बर से विद्युत विभाग में बिजली बिल राहत योजना प्रारम्भ,आसान किश्तों में कर सकेंगे लम्बित बकाये का भुगतान 

मुजफ्फरनगर ।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एल०एम०वी०- 1 (घरेलू) उपभोक्ताओं हेतु अधिकतम 02 किलोवाट भार तक के तथा एल०एम०वी० – 2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु बिजली बिल राहत योजना 2025–26 लागू की जा रही है। पहली बार विद्युत उपभोक्ता विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत छूट के साथ साथ मूल बकाये पर अतिरिक्त छूट का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

योजना को तीन चरणों में दिनांक 01 दिसंबर, 2025 से लागू किया जायेगा। प्रथम चरण 01 दिसंबर, 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, द्वितीय चरण 01 जनवरी 2026 31 जनवरी 2026 तक एवं तृतीय चरण 01 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगा । यह योजना जल्दी आये एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पायें के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि प्रथम चरण में पंजीकरण कराने पर किश्तों के सापेक्ष एक मुश्त में अधिकतम छूट प्राप्त होगी। योजना का लाभ हेतु योजनान्तर्गत आने वाले समस्त उपभोक्ताओं को रूपये 2000 का भुगतान कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को UPPCL Consumer App, विभागीय खण्ड / उपखण्ड कार्यालय / कैश काउन्टर, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर ( बिलिंग एजेन्सी) के माध्यम से किया जा सकेगा। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता के मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा तथा एक मो0नं0 से अधिकतम् 02 पंजीकरण ही संभव है। उक्त योजना में मुजफ्फरनगर जोन,अन्तर्गत 35688 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। जिनका कुल बकाया 112.95 करोड़ है, जिसमें मूल बकाया 65.27 करोड़ तथा विधुत अधिभार 47.68 करोड़ रु० है । इसके अतिरिक्त चोरी के प्रकरणों में भी 16385 उपभोक्ता के पास लाभ प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होगा, जिनके ऊपर कुल राजस्व निर्धारण 78.79 करोड़ है।

*एकमुश्त भुगतान* :- पंजीकरण के पश्चात् एक मुश्त भुगतान करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को दिनांक 31.03.2025 अथवा इससे पूर्व के विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट के साथ-साथ प्रथम चरण में 30 दिवसों में पूर्ण भुगतान करने पर मूल बकाये में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी । इसी प्रकार एक मुश्त भुगतान का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को द्वितीय एवं तृतीय चरण में 20 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत की छूट मूल बकाये में दी जायेगी। प्रथम अथवा द्वितीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा तृतीय चरण की समाप्ति तक बकाया धनराशि का पूर्ण भुगतान न करने पर उपभोक्ता को डिफाल्टर श्रेणी में डाल दिया जायेगा एवं डिफाल्टर उपभोक्ता को इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा।

*रु0 750.00 मासिक किश्त* :- उपभोक्ता द्वारा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण की तिथि तक के विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट के साथ दिनांक 31.03.2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाये में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। मासिक किश्त रु0 750 का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक वर्तमान बिल एवं किश्त का भुगतान करना होगा। यदि 25 तारीख तक विद्युत बिल प्राप्त न होने की स्थिति में प्रोविजनल बिल के साथ-साथ मासिक किश्त का भी भुगतान करना अनिवार्य होगा अन्यथा वह डिफाल्टर हो जायेगा । पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा एक डिफाल्ट करने पर रु0 50, लगातार दो माह डिफाल्ट करने पर रु० 150 एवं लगातार तीन माह डिफाल्ट करने पर रु० 300 धनराशि के रुप में उपभोक्ता द्वारा देय होगी। किश्तों व मासिक बिलों के बकाये का डिफाल्ट धनराशि के साथ भुगतान करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर नहीं रहेगा एवं लगातार चार माह तक डिफाल्ट करने पर पूर्णतः डिफाल्टर हो जायेगा एवं योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा।

*रु0 500.00 मासिक किश्त* :- उपभोक्ता द्वारा प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकरण की तिथि तक के विलम्बित अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट के साथ दिनांक 31.03.2025 तक के विद्युत बिल के मूल बकाये में 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी । मासिक किश्त रु0 500 का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक बिल एवं किश्त का भुगतान करना होगा। यदि 25 तारीख तक विद्युत बिल प्राप्त न होने की स्थिति में प्रोविजनल बिल के साथ-साथ मासिक किश्त का भी भुगतान करना अनिवार्य होगा । अन्यथा वह डिफाल्टर हो जायेगा । पंजीकृत उपभोक्ता द्वारा एक डिफाल्ट करने पर रु0 50, लगातार दो माह डिफाल्ट करने पर रु0 150 एवं लगातार तीन माह डिफाल्ट करने पर रु० 300 धनराशि के रुप में उपभोक्ता द्वारा देय होगी। किश्तों व मासिक बिलों के बकाये का डिफाल्ट धनराशि के साथ भुगतान करने पर उपभोक्ता डिफाल्टर नहीं रहेगा एवं लगातार चार माह तक डिफाल्ट करने पर पूर्णतः डिफाल्टर हो जायेगा एवं योजना के लाभ से वंचित कर दिया जायेगा।

*विद्युत चोरी के समस्त प्रकरण* :- विद्युत चोरी वाले प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट की योजना समस्त भार एवं श्रेणी के प्रकरणों पर लागू होगी। पंजीकरण कराने के लिए रु० 2000 अथवा राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो, का भुगतान करना अनिवार्य होगा। प्रथम चरण में राजस्व निर्धारण धनराशि का 50 प्रतिशत देय होगा (पंजीकृत शुल्क को सम्मिलित करते हुए) इसी प्रकार द्वितीय एवं तृतीय चरण में राजस्व निर्धारण धनराशि का क्रमशः 55 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत देय होगा । उक्त योजना में विद्युत चोरी के ऐसे प्रकरण को भी सम्मिलित किया गया है। इसका लाभ लेकर उपभोक्ता विभिन्न न्यायालों में लम्बित वाद के सापेक्ष होने खर्च से बच सकते हैं। जिनको स्थायी रूप से विद्युत विच्छेदित, आर0सी0 निर्गत, न्यायालय में वाद लम्बित हो वे उपभोक्ता भी योजना का लाभ ले सकेंगे।

वर्तमान में पश्चिमांचल डिस्काम में जनसेवा केन्द्र एवं फिनटेक एजेन्सियों यथा सहज, व्योमटेक, बी०एल०एस० ,वी०एल०ई० / एजेन्ट्स के योजना में पंजीकरण एवं बिल भुगतान हेतु क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त विद्युत सखी भी इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए क्रियाशील है। फिनटेक एजेन्सियों व जनसेवा केन्द्रों के वी०एल०ई० / एजेन्ट्स एवं विद्युत सखियों को इस योजनान्तर्गत उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने हेतु प्रोत्साहन धनराशि भी सरकार द्वारा दी जा रही है।

सरकार की महत्वाकांक्षी बिजली बिल राहत योजना 2025 – 26 के अन्तर्गत प्रत्येक योग्य उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पहुंचाने हेतु प्रत्येक उपखण्ड एवं गांव में ई-रिक्शा / मुनादी के माध्यम से बिजली बिल राहत योजना की जानकारी दी जा रही है । समस्त निविदाकर्मियों, मीटर रीडरों, विद्युत सखियों, जनसेवा केन्द्रों एवं फिनटैक एजेन्सियों को पात्र बकायेदारों की सूची उपलब्ध करायी जा रही है। जिसके द्वारा उपभोक्ताओं से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी एवं उनको होने वाले लाभ से अवगत कराया जा रहा है। पश्चिमांचल डिस्काम के सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से यह अनुरोध है कि उoप्रo सरकार की इस लाभकारी योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें।

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Author: Taja Report

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