Taja Report

मुजफ्फरनगर होटल में कोई भी विदेशी नागरिक रूकता है तो

मुजफ्फरनगर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन सभागार में होटल संचालकों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा नवीन इमिग्रेशन एक्ट-2025 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए उनके अनुपालन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन सभागार में जनपद मुजफ्फरनगर के होटल संचालकों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, पुलिस अधीक्षक यातायात अतुल कुमार चौबे, अपर पुलिस अधीक्षक नगर सिद्धार्थ के0 मिश्रा, प्रतिसार निरीक्षक ऊदल सिंह, एलआईयू निरीक्षक सहित पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण तथा होटल संचालक मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा होटल संचालकों को दिनांक 01.09.2025 से प्रभावी विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में नये इमिग्रेशन एक्ट-2025 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। यह एक्ट भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी होटल संचालकों को निर्देशित किया गया कि यदि आपके होटल में कोई भी विदेशी नागरिक रूकता है तो उसकी पूर्ण जानकारी नोट करेंगे तथा उसके सम्बन्ध में डिजीटल माध्यम से तत्काल एफ0आर0ओ0 कार्यालय को सूचित करेंगे। साथ ही उनसे फार्म- सी भी भरवाना सुनिश्चित करेंगे जिसमें सभी जानकारी पूर्ण रूप से भरी जायेंगी। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि होटल में आने वालों का विवरण डिजिटल रूप में संग्रहित करेंगे एवं कम से कम 01 वर्ष तक सुरक्षित रखेगें। इसके साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि अपने यहां आने वाले विदेशी नागरिकों को INDIAN VISA SU-SWAGTAM मोबाईल एप का उपयोग करने के लिये भी जागरूक करें जिससे विदेशी नागरिक वीजा/अन्य सेवाओं हेतु किसी दलाल/एजेंट के चक्कर में ना पड़े तथा भारत सरकार की आनलाइन सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रयोग कर लाभ ले सकें। यदि विदेशी नागरिकों का फार्म-सी भरते समय कोई समस्या आती है तो तत्काल स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं प्रभारी विदेशी शाखा से संपर्क करके अपनी उक्त समस्याओं का निराकरण करायें।

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Author: Taja Report

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