मुजफ्फरनगर। हत्या के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।
अवगत कराना है कि दिनांक 2011 को वादी प्रह्लाद राय अग्रवाल द्वारा थाना सिविल लाईन पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए अवगत कराया कि अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी के घर में घुसकर लूटपाट की गयी तथा विरोध करने पर वादी की पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 463/2011 धारा 302,394,412 भादवि पंजीकृत किया गया था। थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा दिनांक 05.10.2011 को उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए दौराने पुलिस मुठभेड उक्त घटना को कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण 1- राहुल मित्तल पुत्र धनप्रकाश निवासी कृष्णापुरी थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर 2- सौरभ पुत्र राजेन्द्र निवासी प्रेमपुरी थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर 3- नौशाद उर्फ शहनवाज पुत्र मीरहसन निवासी कृष्णापुरी थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर को घायल/गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन पर मु0अ0सं0- 589/2011 धारा 307,412,120बी भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 31.10.2011 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
हत्या जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर राजू कुमार साव तथा थाना प्रभारी सिविल लाईन आशुतोष सिंह के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श आशीष त्यागी एवं कोर्ट पेरोकार आरक्षी दीपक कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 08.07.2025 को माननीय न्यायालय एडीजे-01 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्तगण राहुल मित्तल, सौरभ तथा नौशाद उर्फ शहनवाज उपरोक्त को मु0अ0सं0- 463/2011 धारा 302,394,412 भादवि में आजीवन कारावास तथा 13,000/- अर्थदण्ड (प्रत्येक को) से दण्डित किया गया तथा मु0अ0सं0- 589/2011 धारा 307,412,120बी भादवि व 3/25/27 आयुध अधिनियम में 05 वर्ष कारावास तथा 3,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपियों को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।


