मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर के मनव्वरपुर गांव में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-द्वितीय के न्यायालय ने दोषी दंपती समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नौ-नौ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोषियों ने पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर ग्रामीण की धारदार हथियार से हमलाकर हत्या की थी। पीड़ित ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ा था।
डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी अरुण कुमार जावला के अनुसार थाना मंसूरपुर के गांव मनव्वपुर में धूम सिंह के पुत्र रणधीर सिंह पर गांव के कुछ लोगों ने 20 अक्टूबर-2011 को हमला कर दिया था, इसकी थाने में एनसीआर दर्ज कराई गई। बाद में ग्रामीणों ने समझौता करा दिया था। आरोप है कि 13 दिसंबर-2011 की रात का उसका पुत्र रणधीर सिंह, उसकी पत्नी ऊषा देवी, मां सुनहरी खाना खा रहे थे। तभी गांव के सुधीर पुत्र दयानंद, उसके भाई महेंद्र, गीता पत्नी सुधीर, जगबीर पुत्र दिलावर, अतुल उर्फ ट्विंकल पुत्र जगबीर ने हाथों में धारदार हथियारों से लैस होकर हमला बोल दिया था। जिसमें उसकी पत्नी सुनहरी, पुत्र रणधीर, पुत्रवधू ऊषा देवी घायल हो गई थी। इस हमले के बाद उसके पुत्र रणधीर सिंह की मौत हो गई थी। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की थी। विवेचना के बार आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। एडीजीसी अरुण कुमार जावला ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-द्वितीय की न्यायाधीश नेहा गर्ग के न्यायालय में हुई। सोमवार को दोनों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दंपति सुधीर, उसकी पत्नी गीता, अतुल उर्फ ट्विंकल, महेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही नौ-नौ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक अभियुक्त जगबीर की सुनवाई चलते रहने के दौरान मौत हो चुकी है।


