मुजफ्फरनगर। 13 साल की बालिका के साथ बलात्कार के मामले मे एक महिला सहित दो को उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के मामले में आरोपी हसन चौधरी पुत्र अयूब और श्रीमती शकील पत्नी रशीद को नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट न्यायालय 2 न्यायाधीश दिव्या भार्गव ने सुनाई सश्रम आजीवन कारावास और 25000 हजार रुपए जुर्माना की सजा अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोरा के द्वारा प्रभावी पैरवी कर आरोप को किया साबित। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप था कि 13 साल की बालिका के साथ हासन चौधरी ने बलात्कार किया और श्रीमती शकीला ने सहयोग किया और अपने अपराध की वीडियो बनाई।
Author: Taja Report
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