मुजफ्फरनगर। नई मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी की सभासद पारुल मित्तल की एक वोट के अंतर से मिली जीत को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
अपर जिला जज (चतुर्थ) कनिष्क कुमार सिंह ने वार्ड-36 से सभासद चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका पर आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूर्व सभासद दीपक गोयल की पत्नी रजनी गोयल द्वारा दायर चुनावी याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ ही पारुल मित्तल की सभासद पद पर जीत बरकरार रहेगी।
नगर पालिका चुनाव के दौरान नई मंडी वार्ड-36 में बेहद रोमांचक और नजदीकी मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा नेता अचिंत मित्तल की पत्नी पारुल मित्तल को 1677 वोट मिले थे। प्रतिद्वंद्वी रजनी गोयल को 1676 वोट प्राप्त हुए थे। महज एक वोट से हारने के बाद मतगणना केंद्र पर भारी हंगामा हुआ था। रजनी गोयल ने गणना में धांधली का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत में पारुल मित्तल का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता तेग बहादुर सैनी ने रखा, जबकि रजनी गोयल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता योगेंद्र मित्तल ने पैरवी की थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आज अदालत ने पारुल मित्तल के पक्ष में फैसला सुनाया।


