मुजफ्फरनगर। नाबालिग के साथ बलात्कार मे आरोपी कपिल को उम्रकैद व दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
गत 18 सितंबर 2023 को शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पलड़ा मे अपने घेर मे नल पर कपड़े धोने गई बालिका को पास के ईख के खेत मे जबरन ले जाकर बलात्कार के मामले में आरोपी कपिल को उम्रकैद व दस हजार रुपये का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉस्को की पीठासीन अधिकारी अल्का भारती की कोर्ट में हुई अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता विक्रांत राठी और दीपक गौतम ने 8 गवाह पेश कर पैरवी की।
Author: Taja Report
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